झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर के जिला शिक्षा अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। गुरुवार को प्रार्थी श्यामली मंडल की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह आदेश दिया। प्रार्थी श्यामली मंडल को उसके शिक्षक पति की मृत्यु के बाद ग्रेजुएट एरियल और पेंशन फैमिली पेंशन सुविधा व भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान डीईएस को तलब किया गया है I अदालत ने जिला शिक्षा अधीक्षक को 19 जनवरी को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने उपस्थित रहने का निर्देश दिया है
बताते चले कि स्वप्न मंडल मॉडल साइंस शिक्षक के रूप में दिसंबर 1976 में ज्वाइन किए थे। अपग्रेड हाई स्कूल कपाली में अप्रैल 2011 में प्रभारी हेड मास्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान उनकी आकस्मिक निधन हो गया था। लेकिन शिक्षक की विधवा श्यामली मंडल को रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल पाया। जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने 2020 आदेश जारी कर प्रार्थी को रिटायरमेंट बेनिफिट देने का आदेश सरकार को दिया था । लेकिन आदेश के 3 साल बाद भी प्रार्थी को उसका लाभ भुगतान नहीं किया गया है। जिस पर उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की है।
शिक्षक की विधवा को रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला, झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर जिला शिक्षा अधीक्षक को किया तलब
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