पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सह पूर्व मंत्री गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्याकांड में छह साल से अधिक समय से जेल में बंद राजा पीटर जल्द ही जेल से बाहर निकल कर खुले में सांस ले सकेंगे। हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजा पीटर को जेल की अवधि एवं सुनवाई में गवाहों की अधिकता को देखते हुए सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। एनआईए ने हत्याकांड को लेकर 9 अक्तूबर 2017 को गिरफ्तार किया था। तब से वह लगातार जेल में ही हैं। उनकी जमानत अर्जी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दो-दो बार खारिज कर चुकी है। मामले में एनआईए कोर्ट में चल रही गवाही में अब तक एनआईए ने पांच प्रोटेक्टेड गवाह समेत 23 गवाहों की गवाही कर चुकी है। मामले में पहली गवाही नौ जनवरी 2019 को पूरी हुई थी। एनआईए ने कुल 192 गवाहों की सूची अदालत को सौंप रखी है। बता दें कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या नौ जुलाई 2008 को बुंडू के स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, नक्सली कुंदन पाहन समेत अन्य आरोपी जेल में रहते हुए ट्रायल फेस कर रहा है। एनआईए ने 28 जून 2017 को इस केस को टेक ओवर किया है। नक्सली कुंदन पाहन के बयान पर ही राजा पीटर पर शिंकजा कसा गया और उसे गिरफ्तार किया गया था।