झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) व राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव कृपानंद झा कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। वही जगजीत सिंह छाबड़ा भी बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से उपस्थित हुए। मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि रांची एवं जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त जेजे बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी, राज्यपाल से भी इसकी अनुमति मिल गई थी। इसके बाद रांची में अतिरिक्त जेजे बोर्ड गठन कर लिया गया है, जबकि जमशेदपुर में इसके गठन की प्रक्रिया जारी है। सीडब्ल्यूसी में चेयरमैन के 6 जिलों में रिक्त पदों के लिए दो सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कुछ उम्मीदवारों के बारे में कुछ शिकायत आई थी, जिसका सत्यापन कर दो सप्ताह में नियुक्ति पर किया शुरू कर लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 6 जिलों दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, साहिबगंज, सिमडेगा छोड़कर बाकी सभी जगह सीडब्यूटी कार्य कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं किया जा सका, कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार को समय प्रदान करते हुए 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। रिक्त पदों को लेकर प्रार्थी चंदन सिंह की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।