झारखंड हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक से फाइनेंस कराए गए दो ट्रक नियम विरुद्ध जप्त किए जाने के मामले में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। संबंधित थाना में शिकातय दर्ज किए जाने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही थी। जब मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया। शुक्रवार को सुनवाई पश्चात हाईकोर्ट ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले में कोर्ट ने एक्सिस बैंक, राज्य सरकार एवं प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद बैंक मोड़ थाना, धनबाद को मामले में प्रार्थी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रोजेक्ट इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर संजय कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि कुख्यात गैंगस्टर रहे उपेंद्र सिंह की यूएस एजेंसी जो एक्सिस बैंक का रिकवरी एजेंट था, उसके साथ मिलकर एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने 24 मार्च 2022 को बिना कोर्ट के आदेश के उनके दो ट्रक जो एक्सिस बैंक से फाइनेंस किए गए थे, उसको जप्त कर लिया। जबकि वे फाइनेंस कराए गए इन दोनों ट्रैकों का किश्तवार राशि नियमित रूप से भुगतान करते आ रहे है। इसके बाद भी रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह समेत बैंक अधिकारियों ने उनकी ट्रक को जप्त कर लिया और गुरु पार्किंग यार्ड, धनबाद में रखा है। इसके साथ ही ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और ट्रक छोड़ने के एवज में नाजायज पैसे की भी मांग की गई। जब इस संबंध में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए भूली ओपी में आवेदन दिया, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि रिकवरी बैंक एजेंट उपेंद्र सिंह कुख्यात गैंगस्टर था। उसके खिलाफ 22 केस दर्ज किए गए थे। निर्धारित समय से इन दोनों ट्रक की किस्त जमा करने के बाद भी बिना कोर्ट के आदेश के प्रार्थी के दो ट्रक को जप्त कर लिया गया । जब इस संबंध में जब प्रार्थी भूली ओपी, धनबाद में एफआईआर करने में पहुंचे तो एफआईआर दर्ज नहीं किया गया।