झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में शुक्रवार को सांसद निशिकांत दुबे ने जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बाबाधाम स्टेशन करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया था। इस पर खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान फिर से एक मौका देते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई की सुनवाई की तारीख 18 दिसंबर निर्धारित की गयी है। बताते चले कि सांसद ने जसीडीह स्टेशन पर पूर्वी दिशा से गेट खोलने और जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बैजनाथ धाम स्टेशन करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है। पूर्वी दिशा में गेट खोलने के लिए राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
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