झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एमएसीपी का लाभ शिक्षकों को देने के मामले में जवाब तलब किया है। इस पर राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में एमएसीपी का लाभ राज्य के शिक्षकों को देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जवाब तलब किया। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। यह याचिका जामताड़ा की सहायक शिक्षक किरण कुमार हेंब्रम एवं अन्य की ओर से याचिका की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील ने अदालत को बताया कि छठा वेतनमान आने के बाद राज्य में सरकारी विभाग के सभी कर्मियों को एमएसीपी का लाभ मिलता है, लेकिन झारखंड सरकार के शिक्षक इससे वंचित है। एससी/एसटी एवं माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग के शिक्षकों को झारखंड में एमएसीपी का लाभ वर्ष 2022 से लाभ मिल रहा है। बिहार सरकार ने भी वर्ष 2022 से अपने शिक्षकों समेत सभी कर्मियों को एमएसीपी का लाभ देना शुरू किया है। इसलिए झारखंड के शिक्षकों को भी एमएसीपी का लाभ मिलना चाहिए।