सोनाहातू अंचल के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ मारपीट मामले में सजायाफ्ता सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएस बोपन्ना एवं जस्टिस नरसिम्नहन की खंडपीठ में दाखिल अर्जी पर सुनवाई पश्चात जमानत प्रदान की। वह इस मामले में 27 जून से जेल में हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली दो साल की सजा को एक साल में तब्दील कर दी थी। साथ ही संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। उसी आदेश के आलोक में अमित महतो ने 27 जून को अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत में सरेंडर किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। जानकारी हो कि रांची की निचली अदालत ने 28 जून 2006 को सोनाहातू थाने में दर्ज प्राथमिकी में दोषी पाते हुए अमित महतो को 23 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इस सजा को एक साल कर दी थी।
क्या था मामला :
अमित महतो पर सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार ने 28 जून 2006 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उस दिन दोपहर तीन बजे वह सरकारी कार्य निष्पादन के लिए बुंडू एसडीओ के कार्यालय से इंडस्ट्रियल सर्वे की टीम के साथ सोनाहातू स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। वहां पहले से अमित महतो अपने 35 समर्थकों के साथ मौजूद थे। ये सभी लोग लाठी, डंडा, फरसा, तीर से लैस थे और हमला किया था। अदालत में सुनवाई पश्चात दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से विधायकी चली गई थी।
What's Hot
सोनाहातू सीओ से मारपीट मामला : पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निकलेंगे अब जेल से
Place your Ad here contact 9693388037