झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को अंतरिम राहत सुविधा प्रदान की है। उसकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने किसी प्रकार कोई पीड़क कार्रवाई करने पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 दिसंबर निर्धारित की गई है। यह मामला लातेहार के बंद पड़े अभिजीत प्लांट में प्रशासन के सहयोग से हो रहे स्क्रैप लूट के खिलाफ अभियान से जुडा है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि वहां स्क्रैप लूट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। जिससे वह स्क्रैप माफिया के निशाने पर थे। मामले के शिकायतकर्ता एजजा अंसारी है, जिस पर स्क्रैप चोरी के कई मामले दर्ज है। बताते चले कि एजाज अंसारी ने चंदवा थाने में 30 सितंबर को प्रतुल शाहदेव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं।