चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन फर्जीवाड़ा कर उस राशि की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को दूसरे मामले में भी अदालत ने राहत देने से इनकार किया है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने उनकी ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने शुक्रवार को सुरक्षित आदेश सुनाई। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने जमानत की गुहार लगाते हुए 16 अक्तूबर को अर्जी दाखिल की है। इसी मामले में बिल्डर विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी अदालत ने पूर्व में खारिज कर चुकी है। छवि रंजन सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में चार मई से जेल में हैं। इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही जमानत देने से इनकार कर चुकी है।
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