कोयला व्यवसायियों और ठेकेदारों को जान मारने की धमकी देकर बड़ी राशि के रूप में रंगदारी वसूली करने के मामले में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के तीन गुर्गों को एटीएस की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। विशेष अदालत ने सुनवाई पश्चात अमन श्रीवास्तव गिरोह के तीन सदस्यों मिंकू खान, फिरोज खान एवं जहीर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे आरोपियों को झटका लगा है। तीनों को आगे जेल में ही रहना पड़ेगा। रामगढ़ निवासी मिंकू खान(31) 27 जुलाई से, रांची के खलारी निवासी जहीर अंसारी(56) 13 सितंबर से एवं रांची के मैक्लुस्कीगंज निवासी फिरोज खान(46) 21 सितंबर से जेल में है। सुनवाई के दौरान एपीपी ने बहस के दौरान कहा कि एटीएस टीम जब बदमाश इजाज अंसारी और मिंकू खान की गाड़ी की तलाशी ली तो दो मोबाइल फोन के साथ पिछली सीट के नीचे से एक सफेद रंग का बैग जिसमें कुल 49.83 लाख रुपए नकद बरामद हुआ था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया था कि यह राशि जहीर अंसारी, फिरोज खान और रवि सरदार के निर्देश पर रवि सरदार के सहयोगी सुरेंद्र भुईयां ने उन्हें सौंपी थी। यह राशि रंगदारी के रूप में एकत्र की गई थी। तत्काल मामले में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। इसी मामले में अमन श्रीवास्तव एवं एजाज अंसारी की जमानत अर्जी पूर्व में ही अदालत ने खारिज कर चुकी है। बता दें कि घटना को लेकर बीते जुलाई महीने में एटीएस थाना कांड संख्या 10/2023 के तहत दर्ज किया गया है। मामले में यूपीए की धारा भी लगाया गया है।
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जमानत अर्जी खारिज, गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के तीन सहयोगियों को रहना पड़ेगा जेल में, मामला व्यवसायियों से 49.83 लाख रुपए रंगदारी वसूली का
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