अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपये से अधिक अवैध कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ईडी कोर्ट ने अक्तूबर को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात 19 अक्तूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि पंकज मिश्रा को ईडी ने उक्त आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। उसने 30 सितंबर को जमानत अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 29 नवंबर 2022 को पहली बार जमानत अर्जी खारिज की थी।
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