मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दाखिल रिट पिटीशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह याचिका समन की तारीख समाप्त होने के बाद दाखिल की गई है। इसको देखते हुए यह सुनवाई योग्य नहीं है । अदालत ने यह कहते हुए हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी फिर पूछताछ के लिए पुनः समन जारी कर सकती है। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वह हाइब्रिड मोड़ से ऑनलाइन जुड़े और सुनवाई के दौरान कहा कि ईडी को बिना केस दर्ज किए हुए समन करने का अधिकार नहीं है। इसको देखते हुए याचिका को स्वीकृतऔर प्रार्थी को राहत दिया जाए।
बताते चले कि मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनके अधिवक्ता ने 23 सितंबर को यह रिट दायर की है । मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए जाने को आधार बनाया है। इसके साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया था। सीएम ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने समेत अन्य वैधता को चुनौती दी थी। वही, ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल रिट पिटीशन खारिज , ईडी के समन को दी थी चुनौती,समन होने के बाद दाखिल की गई थी याचिका, जाने क्या कुछ कहा कोर्ट ने
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