साहिबगंज में अवैध खनन कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर आरोपी भगवान भगत की ओर से दाखिल जमानत अर्जी अदालत में खारिज कर दी है। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सोमवार को अपना सुरक्षित फैसला सुनाया। उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर 7 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।ईडी ने उक्त आरोप में सात जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से जेल में है। भगवान भगत ने 13 सितंबर को जमानत की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की है।
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