मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दाखिल रिट पिटीशन में फिर से एक बार डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट को दूर करने के बाद ही 11 अक्तूबर को सुनवाई हुई। शुक्रवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले पर हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एडिट पिटीशन में डिफेक्ट को दूर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही 11 अक्टूबर की सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनके अधिवक्ता ने 23 सितंबर को यह रिट दायर की है । मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए जाने को आधार बनाया है। इसके साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है। सीएम ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने समेत अन्य वैधता को चुनौती दी है। वही, बताते चले कि ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त है।