बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव उत्पीड़न मामले में दोषी करार झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(निगरानी) मुश्ताक अहमद, रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन और उसकी मां कौशल रानी की सजा के बिंदु पर गुरुवार ( पांच अक्तूबर) को सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों को 30 सिंतबर को दोषी ठहराया था। इसके साथ ही जमानत पर चल रहे तीनों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया था। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने के साथ एक ही औरत के साथ लगातार दुष्कर्म की घटना का अंजाम देना, धार्मिक भावना को ठेस और यह जानते हुए कि यह शादी विधि सम्मत नहीं है, फिर भी शादी का गलत तरीके से आयोजन करना की धारा में दोषी ठहराया गया है। कानूनविद् की माने तो अदालत ने जिस भादवि की धारा 376(2)(एन) के तहत दोषी पाया है उसमें न्यूनतम सजा 10 साल का प्रावधान है। जो अधिकतम उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। अदालत सीबीआई के ओर से प्रस्तुत किए 26 गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर सजा का ऐलान करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। सीबीआई ने 12 मई 2017 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 30 सितंबर को दोषी करार दिया है।