रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका(डिफॉल्ट बेल) हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में बुधवार को डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई पश्चात खारिज कर दी । सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में छवि रंजन को ईडी ने 4 मई 2022 को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। ईडी ने समय से पूर्व ही छवि रंजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है । इसके बावजूद उन्होंने डिफॉल्ट बेल की अर्जी निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट में दाखिल की जहां उन्हें राहत नहीं मिली।
दरअसल ,बरियातू जमीन से जुड़े मामले की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने अनुसंधान पूरा करने के बाद सही समय पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इसलिए यह डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता है। छवि रंजन ने ईडी कोर्ट से डिफॉल्ट बेल खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। छवि रंजन ने निचली अदालत में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में त्रुटि होने और निर्धारित समय से चार्जशीट दाखिल नहीं होने को जमानत देने का आधार बनाया था। इसी के आधार पर उनकी ओर से ईडी कोर्ट से जमानत का आग्रह किया गया था, जिसे ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।