झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मंगलवार को हजारीबाग जिले के सजायाफ्ता दर्जनों कैदियों के द्वारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख अच्छे आचरण को देखते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए सजा से पूर्व रिहा करने के मामले में लिए गए स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को देखने के उपरांत अदालत ने मामले में आदेश पारित करने की बात कहते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है। बताते चले कि विभिन्न अपराधों में सजायाफ्ता सजा काट रहे 38 कैदियों ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अच्छे आचरण के लिए सजा से पूर्व रिहा करने की मांग की थी। उसी मामले में हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज कर मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। उसी याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका को निष्पादित कर दिया गया।