झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मंगलवार को भाजपा विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को झारखंड राज्य जाति छानबीन समिति द्वारा रद्द किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा रद्द किए जाने संबंधी एकल पीठ के आदेश को प्रार्थी सुरेश बैठा एवं अन्य के द्वारा दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की गई है। मामले में राज्य सरकार की ओर से भी अपील याचिका दायर की गई है। वही समरी लाल की ओर से भी अपील दायर की गई है। राज्य छानबीन समिति द्वारा फिर से समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र की जांच प्रारंभ करने के मामले में अदालत ने विधायक को दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान समरी लाल के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से राज्य छानबीन समिति के द्वारा फिर से जाति प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है जो कि गलत है।