भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने शनिवार को 11 साल पुराने रिश्वत लेने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गुमला के चैनपुर प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी(बीईईओ) रामदयाल राम को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इससे उसको बड़ी राहत मिली है। शनिवार को आरोपी अपनी पत्नी के साथ अदालत पहुंचा था। बरी होने के बाद पुन: साथ लौटा। एसीबी की टीम ने 12 अप्रैल 2012 को पांच हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। वह पारा शिक्षिका जयमनी एक्का से मानदेय की राशि भुगतान के एवज में ले रहा था। बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बताया कि मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार्जशीटेड सभी 12 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आरोपी पर लगे आरोप को साबित नहीं हो सका। जिसका लाभ आरोपी को मिला। मामले को लेकर निगरानी थाने में कांड संख्या 3/2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।