झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) व राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव कृपानंद झा कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया की रांची एवं जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त जेजे बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। राज्यपाल से भी इसकी अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार ने रांची एवं जमशेदपुर में अतिरिक्त जेजे बोर्ड अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर कोर्ट ने सरकार को 45 दिनों के भीतर इन दोनों जगह में गठित किए जाने वाले अतिरिक्त जेजे बोर्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका प्रार्थी चंदन सिंह, बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से दाखिल की गयी है। खंडपीठ ने राज्य के छह जिलों में सीड सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन और मेंबर के रिक्त पदों को भी भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो ऐसे में रामगढ़ के रजरप्पा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ आयेगी। मेले में कई बच्चे गुम हो जाते हैं ऐसे में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों की गुमशुदगी के मामलों पर निगरानी रखेगी।