ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में बुधवार को चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद राजेश राय की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश तीन अक्तूबर को सुनाएगी। वह जमानत की गुहार लगाते हुए 12 सितंबर को अर्जी दाखिल की है। राजेश राय फर्जी जमीन मालिक गंगाधर राय के पोता है। ईडी ने तीन जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बिल्डर विष्णु अग्रवाल जेल में है।
Place your Ad here contact 9693388037