झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में बुधवार को जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई आर्थिक गड़बड़ी मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका (आइए) को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी के पास नगद रखे गये 25 लाख रुपए को एसोसिएशन के बैंक खाता में 30 सितंबर के पहले जमा कराएं। प्रार्थी की ओर से दायर आइए में कहा गया था कि एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी के ऑफिस के अलमीरा में रखे गये 25 लाख रुपये में 2000 रुपये के नोट हैं, जो 30 सितंबर के बाद लैप्स कर सकते हैं। इसलिए इन्हें एसोसिएशन के अकाउंट में 30 सितंबर के पहले जमा कराया जाए। यह जनहित याचिका राजेश जायसवाल की ओर से किया गया है। जिसमें बार एसोसिएशन की ऑडिट कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में रिसीवर को सूचित करें कि 30 सितंबर के पहले यह राशि जमशेदपुर एडवोकेट एसोसिएशन के अकाउंट में जमा कर दें। जानकारी हो कि झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जमशेदपुर एसएसपी को पूर्व में पत्र लिखा गया था। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई।