राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल कर दी है । मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनके अधिवक्ता ने यह रिट दायर की है । मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए जाने को आधार बनाया है। इसके साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है। सीएम ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने समेत पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है। ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है। जानकारी के अनुसार फिर से ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ फिर से समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। यह ईडी का विशेषाधिकार में आता है।