अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कान्त मिश्र की अदालत ने अवैध रूप से महुआ चुलाई शराब का कारोबार करने के मामले के अभियुक्त गोपीनाथ महतो को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 34 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त नौ माह जेल काटनी होगी। अभियुक्त सोनाहातू थाना क्षेत्र के डोमाडीह गांव निवासी है। उत्पाद विभाग ने बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से महुआ चुलाई शराब का कारोबार करने को लेकर आठ जून 2019 को अभियुक्त के घर और दुकान पर छापेमारी की थी। इस दौरान अवैध शराब बरामद किया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। जिसका व्यापक प्रतिकूल असर ना केवल समाज पर पड़ता है बल्कि देश और राज्य की अर्थ व्यवस्था, पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसको देखते हुए दोषी अभियुक्त को अपराध परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता है। वही, अभियुक्त पूर्व में 24 दिन जेल काट चुका है।