झारखंड हाईकोर्ट ने 35 साल की उम्र पार कर चुके आवेदक को सिविल जज, जूनियर डिवीजन की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। 35 साल की उम्र पार कर जाने की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं होने को लेकर लाल ज्ञानरंजन नाथ शाहदेव समेत अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम राहत मिली है। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अंतरित राहत प्रदान की। सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए कोर्ट ने अभ्यर्थियों को 7 दिन का और समय दिया है। ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर को समाप्त हो रही है। कोर्ट ने कहा कि अब इन आवेदकों की परीक्षा ली जाएगी और उनकी नतीजे भी आएंगे। खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के अंतिम निर्णय से आवेदकों का परिणाम प्रभावित होगा। दायर याचिका में कहा गया है कि वह कई वर्षों से सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पिछले पांच साल से सरकार ने समय से कोई परीक्षा आयोजित नहीं की थी। इस कारण उनकी आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक हो गई। इसलिए हमें परीक्षा देकर परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए।