ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने बुधवार को अवैध खनन के साथ चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन फर्जीवाड़े से प्राप्त राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने 14 सितंबर को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत बुधवार को अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। प्रेम प्रकाश ने जमानत की गुहार लगाते हुए 11 सितंबर को अर्जी दाखिल की थी। दाखिल अर्जी में वह जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े में अपने आप को निर्दोष बतलाया था। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील शिव कुमार काका ने जमानत अर्जी का विरोध किया । उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ जमीन फर्जीवाड़े में पर्याप्त सबूत है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में जमानत की सुविधा प्रदान करना उचित नहीं होगा। जमीन घोटाले के आरोप में ईडी ने प्रेम प्रकाश को 11 अगस्त को रिमांड किया था। पांच दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे जेल भेज दिया था। तब से इस मामले में जेल में है। बता दें कि प्रेम प्रकाश अवैध खनन मामले में 25 अगस्त 2022 से जेल में है। 11 अगस्त से अवैध खनन के साथ जमीन घोटाले के केस में भी न्यायिक हिरासत में लिया गया। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने पिछले दिनों निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसी के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गई है।