झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद दिया सीबीआई जांच का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने जमशेदपुर स्थित स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट में केंद्रीय जनजाति विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए 42 लाख रुपये गबन मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह आदेश दिया है । स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आदेश को जारी किया गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को गबन मामले की जांच सौंपी है। जल्द ही सीबीआई इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। इससे पहले इस मामले की जांच जमशेदपुर पुलिस ने की थी। वही, अब हाईकोर्ट इस मामले पर नए सिरे से जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। भारत सरकार ने भी इस मामले में जमशेदपुर पुलिस एवं जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को मामले की सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा करने को कहा था। लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर 42 लाख रुपए के गबन की जांच करने का आग्रह किया गया था।
मालूम हो कि केंद्रीय जनजाति विकास मंत्रालय ने साल 2002 से 2003 में जमशेदपुर स्थित स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट को 42 लख रुपए दिए थे। जिसके बाद ट्रस्ट के सचिव सरोज दास नामक व्यक्ति पर ही इन पैसो का गबन करने का आरोप लगा। उस पर यह आरोप था कि सचिव रहते उन्होंने विभिन्न खातों में ट्रांजैक्शन के माध्यम से गबन के पैसे गलत तीरके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए है। वही, आरोप लगने के बाद सचिव पद से उसने इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना में गबन को लेकर प्राथमिक दर्ज कराई गयी। जिसमें पुलिस ने जांच कर आरोपी सरोज दास को क्लीन चिट दे दिया था ।