सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण उरांव की अदालत में सोमवार को झारखंड के बहुचर्चित बकोरिया मुठभेड़ मामले में सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल प्रोस्टेट याचिका पर 19 अक्तूबर को सुनवाई होगी। सोमवार की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन याचिकाकर्ता के नहीं आने पर सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाना है। मामले को लेकर मृतक उदय यादव के पीड़ित पिता जवाहर यादव ने नौ अगस्त को प्रोस्टेट याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान मामले में अन्य पक्षकारों का बयान रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। बता दें कि फाइल की प्रोटेस्ट याचिका में सूबे के तत्कालीन डीजीपी डीके पांडेय, पलामू के तत्कालीन एसपी सह वर्तमान बोकारो डीआईजी मयूर पटेल, तत्कालीन सीआईडी एडीजी सह सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर, तत्कालीन सीआईडी इंस्पेक्टर अनिल द्विवेदी, पूर्व सीआईडी एसपी अमरनाथ, सीआरपीएफ अधिकारी आरके मिश्रा समेत 12 व्यक्तियों को आरोपी बनाया है।
8 जून 2015 को बकोरिया में हुई थी मुठभेड़
पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में 8 जून 2015 को मुठभेड़ में डॉ. अनुराग समेत 12 लोग मारे गए थे। स्थानीय पुलिस का दावा था कि पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के द्वारा मुठभेड़ में लोगों की मौत हुई है। जबकि दारोगा हरीश पाठक ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी कि जेजेएमपी ने उग्रवादियों को मौत का घाट उतारा। इसके बाद इसे पुलिस मुठभेड़ करार दिया गया।