आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे हटिया विधायक नवीन जायसवाल को बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने मामले से बरी कर दिया है। यह फैसला एमपी/ एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने सोमवार को सुनाई है। मामले में एक सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 18 सितंबर फैसले की तारीख निर्धारित की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उनके खिलाफ लगे आरोप को साबित नहीं हो सका। जिसका लाभ विधायक को मिला। बता दें कि रांची नगर निगम चुनाव के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 2018 में डोरंडा थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 67/2018) दर्ज की गई थी। मामले में 19 मई 2022 को नवीन जायसवाल के खिलाफ आरोप तय किया गया था। इसके बाद अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। गवाही पूरी होने के बाद मामले में बयान दर्ज किया गया। बहस पूरी होने के बाद फैसला की तारीख निर्धारित की गई थी।