झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में रांची नगर निगम में थर्ड ग्रेड में प्रोन्नति से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही रांची के नगर आयुक्त को सशरीर तलब किया। अदालत ने अगली सुनवाई में नगर आयुक्त उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि नगर निगम द्वारा इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा गया। और न ही आदेश का अनुपालन किया गया। निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी को फोर्थ ग्रेड से थर्ड ग्रेड में प्रोन्नति देने के संबंध में रांची नगर निगम का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए उनका आवेदन खारिज किया जाता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में नगर विकास विभाग के शपथ पत्र की आलोक में निगम आयुक्त, रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह में रांची नगर नगर निगम के फोर्थ ग्रेड कर्मियों के थर्ड ग्रेड में प्रोन्नति पर निर्णय लें। सरकार की ओर से पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि नगर विकास विभाग ने 29 जुलाई 2022 को एक निर्णय लिया था। इस निर्णय में नगर विकास विभाग ने कहा था कि चुकी रांची नगर निगम के फोर्थ ग्रेड के कर्मियों के प्रोन्नति के संबंध में रांची नगर निगम ने 10 दिसंबर 2007 में ही अपने स्थापना समिति की बैठक में निर्णय ले लिया था। नगर विकास विभाग के निर्णय के आलोक में फोर्थ ग्रेड कर्मियों के प्रोन्नति के संदर्भ में रांची नगर निगम खुद ही फैसला ले सकती है। मामले में रांची नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।