अवैध खनन से प्राप्त एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा के फरार सहयोगी आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के पिता पशुपति यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत की सुविधा प्राप्त हो गई है। शुक्रवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई पश्चात जमानत की सुविधा प्रदान की। वह 22 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। निचली अदालत ने उसकी जमानत अर्जी 26 मई को खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी।
आरोपी पर अपने बेटे दाहू यादव की अवैध कमाई को खपाने का आरोप है। यह कमाई अवैध खनन से होता था। बता दें कि साहेबगंज के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने 21 अप्रैल को पशुपति यादव को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दूसरे दिन 22 अप्रैल को ईडी कोर्ट में पेश किया गया था। तब से वह जेल में है। इसी मामले में पंकज मिश्रा के साथ पशुपति यादव का एक बेटा सुनील यादव भी जेल में है।
दाहू यादव के पिता पशुपति यादव को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मिली जमानत
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