झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में शुक्रवार को चक्रधरपुर के कमलदेव गिरी हत्याकांड के मामले की सुनवाई हुई। अदालत मृतक की बहन पूजा गिरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के एसपी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि हत्याकांड में गिरफ्तार अभियुक्तों के नार्कों टेस्ट की मांग के लेकर कमलदेव के परिजनों ने धरना दिया था। धरना के दौरान ही कमलदेव की बहन और अन्य के साथ मारपीट की घटना हुई थी।जिसका आरोप पुलिस अधिकारियों पर लगा है। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
क्या है पूरा मामला
हिंदू वादी नेता कमलदेव गिरी की नवंबर 2022 में बम मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद उनके परिजन धरना पर बैठे थे। इस दौरान पूजा गिरी और उमानंद गिरी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। जिसके बाद मारपीट में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई । परिवार वालों ने तब जाकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
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