झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में राज्य के विश्वविद्यालय में एडहॉक के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को हटाकर फिर से एडहॉक नियुक्ति करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के पश्चात राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत में मौखिक रूप से कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय एडहॉक पद पर नियुक्ति कर्मियों के भरोसे चल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। अब तक क्या-क्या किया गया है। इस पर अद्यतन जवाब चार सप्ताह के अंदर पेश करने को कहा है। बता दें कि प्रार्थी परिशीला सोरेन ने एडहॉक पर नियुक्त कर्मी को हटाकर फिर से एडहॉक पर ही नियुक्ति करने के विरोध में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।