ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में बुधवार को चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन फर्जीवाड़ा कर उस राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद बिल्डर विष्णु कुमार अग्रवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व दाखिल अर्जी पर याचिकाकर्ता के वकील ने कई गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने का अनुरोध किया। बीमारी के आधार पर जमानत की मांग की। इसका विरोध ईडी के वकील ने किया। कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। जिसमें उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। ऐसे आरोपी जमानत का हकदार नहीं है। दोनों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दें कि ईडी ने 31 जुलाई को देर रात विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। एक अगस्त को अदालत में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था। रिमांड की अनुमति मिलने के बाद ईडी ने 12 दिनों तक पूछताछ की। इसके बाद पुन: जेल भेज दिया गया। तब वह जेल है। बता दें कि विष्णु अग्रवाल पर जमीन का नेचर बदल कर जमीन फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। ईडी ने पिछले दिनों उसकी 162 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। आगे भी मनी लाउंड्रिंग का सबूत मिलने पर संपत्ति अटैच की कार्यवाही जारी रहेगी। विष्णु अग्रवाल ने कई बीमारियों से पीड़ित होने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाते हुए 26 अगस्त को याचिका दाखिल की है।