हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सोमवार को राज्य सरकार को विभिन्न चिट फंड कंपनियों में छोटे निवेशकों की जमा राशि वापस कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमा राशि वापस करने के लिए 45 दिनों में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस होंगे। इसके अलावा तीन सदस्यीय कमेटी में सीबीआई के वरीय पदाधिकारी और राजस्व सचिव भी शामिल रहेंगे। यह उच्च स्तरीय कमेटी चिटफंड कंपनियों में जमा छोटे निवेशकों के पैसे वापस दिलाने का प्रयास करेगी। अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई आठ नवंबर को करेगा। इस संबंध में नन बैंकिंग अभिकर्ता एवं निवेश सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जावेद अख्तर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसी याचिका पर सुनवाई हुई।