माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के तीसरे आरोपी नगड़ी थाना क्षेत्र के गुडू निवासी बिनोद कुमार उर्फ कन्हैया को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत ने आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने बिनोद कुमार की अर्जी खारिज कर दी। आरोपी की ओर से जमानत की गुहार लगाते हुए 23 अगस्त को याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि बीते 26 जुलाई को सुभाष मुंडा की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई थी। घटना को लेकर मृतक के भाई उमेश मुंडा ने नगड़ी थाना में कांड संख्या 133/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद कुछ दिनों बाद तीन अगस्त को रांची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था। तब से वह जेल में है। इस मामले पूर्व में मुख्य आरोपी छोटू खलखो एवं अभिजीत कुमार पाढ़ी की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है।