साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े 1000 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका को स्वीकर कर लिया है। बच्चू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में बच्चू यादव को जमानत प्रदान कर दी। 4 सितंबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपाना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया। पूर्व की सुनवाई में मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट से बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिका में कहा गया है कि वह इस मामले में निर्दोष है साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है।
बता दें कि पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को ईडी ने चार अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही है। मामले में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश व बच्चू यादव के खिलाफ चार्जशीट ईडी ने दाखिल कर चुकी है। साथ ही चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों पर आरोप गठित भी कर दिया है। मामले में ईडी की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 4/2022 दर्ज किया है। ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है। वह एक साल से अधिक समय तक जेल में रहा।
मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
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