झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में बुधवार को सुबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित किए जाने के मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी सुनील कुमार महतो ने कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए हाईकोर्ट से समय देने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने प्रार्थी की अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई की तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की गई। मामले की सुनवाईके दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आरोप से संबंधित एक जनहित याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। दोबारा उन्हीं तथ्यों के साथ याचिका दायर की गयी है जो वैध नहीं है। इस कारण इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री के खिलाफ या याचिका सुनील कुमार महतो की ओर से उनके अधिवक्ता ने दायर की है। इसी याचिका पर सुनवाई हुई।