सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना रद्द कर दिया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि आपराधिक केस में जब तक दोषी बरी नहीं हो जाता, तब तक उसकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकती है। इस आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता पर विचार करना चाहिए। पांडे ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए कहा कि एक बार आपराधिक मानहानी मामले में दोषी पाए जाने के साथ 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता खो दी थी। जिसके बाद उनकी सदस्यता फिर से बहाल करना गलत है।
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