सरकार की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेश का हो रहा अनुपालन
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मंगलवार को राज्य के विभिन्न अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में फायर सेफ्टी लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत और राज्य सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया। यह जनहित याचिका अनुरंजन अशोक की ओर से दाखिल की गई थी। राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करते हुए कहा गया कि राज्य के लगभग सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी की व्यवस्था कर दी गई है । कुछ में लग गया है और कुछ में लगने की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही अदालत के आदेश के आलोक में सभी अस्पताल चिकित्सा महाविद्यालय में फायर सेफ्टी की व्यवस्था कर ली जाएगी। उन्होंने अदालत से याचिका को निष्पादित करने का आग्रह किया। जिस पर अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता से भी पूछा प्रार्थी की अधिवक्ता की सहमति के उपरांत अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया।
पूर्व में अदालत को बताया था कि राज्य के जितने भी अस्पताल है। उसमें फायर सेफ्टी होना अनिवार्य है लेकिन ना तो अस्पताल में ना तो मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी की व्यवस्था है । इसलिए कभी भी कोई हादसा हो सकता है । इस तरह की हादसा को रोकने के लिए उन्होंने राज्य के सभी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय में फायर सेफ्टी की व्यवस्था करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।
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