झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने बकाया भुगतान से संबंधित एक अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की ओर से कोर्ट के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि प्रार्थियों का एक अप्रैल 2003 से बकाया का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा सचिव कोर्ट में हाजिर हुए थे। साथ ही उन्होंने कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया था कि प्रार्थियों को 4 सप्ताह में ग्रेड 4 में प्रोन्नति की तिथि 1 अप्रैल 2003 की तिथि से बकाया भुगतान सुनिश्चित करा दिया जाएगा। जिस पर कोर्ट ने उन्हें अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बता दें कि वर्ष 2016 अवमानना याचिका की सुनवाई में प्रार्थियों को प्रोन्नति की तिथि से बकाया भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश हाईकोर्ट से पारित हुआ था। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील, रिव्यु याचिका सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था। लेकिन राज्य सरकार को कोई राहत नहीं मिली थी । कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया था। मामले को लेकर मनोज कुमार राय एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।