देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को मिली है साढ़े तीन साल की सजा
सीबीआई मांग कर रही सात साल तक की सजा,अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में शुक्रवार को चर्चित चारा घोटाले के देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी (आरसी 64ए/96) के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने 27 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि एक ही आरोप में इसी मामले के अन्य दोषियों को सात साल तक की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद की सजा की अवधि भी बढ़ाई जानी चाहिए। बताते चलें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को दोषी पाया और छह जनवरी 2018 को लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई ने इसी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद समेत अन्य दोषियों को कम सजा दी गई है। लालू प्रसाद का नाम इस मामले में षडयंत्रकर्ताओं में शामिल है। इस मामले में जगदीश शर्मा को सात साल की सजा दी गई है। लालू प्रसाद को भी कम से कम इतनी ही सजा कोर्ट से मिलनी चाहिए।