निचली अदालत द्वारा खारिज डिस्चार्ज पिटीशन को दी थी चुनौती
महिला के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव को झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया । हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व में कोर्ट ने प्रदीप यादव के खिलाफ दुमका के एमपी / एमएलए कोर्ट में इस मामले से संबंधित चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी।सूचक की ओर से अधिवक्ता गौतम कुमार, विनोद साहू और ने पैरवी की। प्रदीप यादव ने मामले में स्पेशल जज, दुमका द्वारा 2 अप्रैल 2022 को उनके डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पीड़िता ने प्रदीप यादव के खिलाफ यौन शोषण मामले में 20 अप्रैल 2019 को देवघर महिला थाना में कांड संख्या 13/2019 दर्ज कराई थी। इस मामले में 28 सितंबर 2019 को प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिली है।
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