अदालत ने सात महिला समेत 53 आरोपियों को दो से तीन साल तक की सजा सुनाई है। इसमें पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी, पशु चिकित्सकों डॉ. रामेश्वर प्रसाद सिंह, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. कमल किशोर शरण, डॉ हीरा लाल, डॉ विनोद कुमार, डॉ बिजेंद्र कुमार, डॉ धनंजय कुमार, डॉ अनिल कुमार, डॉ विजय शंकर सिंह, आपूर्तिकर्ताओं में परमेश्वर प्रसाद यादव, अजय वर्मा, सुनिल कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार सिन्हा, नरेश प्रसाद, गणेश दुबे, अनंद मुरारी सिंह, मनीषकुमार, विनय कपूर, शोभा सिंह, दीपक कुमार सिंह, महेंद्र कुमार सिंह, समीर कुमार, सुरेंद्र कुमार राय, सुधीर कुमार शरण, जगदीश प्रसाद साहू, मुनि राय, अनिल कुमार सिन्हा, सूरज गांधी उर्फ सुनील गांधी, रवींद्र प्रसाद, नंद किशोर अग्रवाल, शिव दयाव मिर्धा, श्याम सुंदर शर्मा, रंजीत सिन्हा, जितेंद्र प्रसाद सिंह, प्रदीप कुमार चौधरी, सुभाशीष देब, राजीव कुमार, नंद किशोर प्रसाद, राजेश मेहरा, मनोज कुमार, दीपक कुमार महाजन, सतीश कुमार उर्फ विकास कुमार, सुजीत कुमार उर्फ गुल्लू, सूजर मल दुबे एवं का नाम शामिल है।
सजा पानेवाली महिला आरोपी का नाम
सजा पानेवाली महिला में जुल्ली श्रीवास्तव, मंजू बाला जायसवाल, सरस्वती चंद्रा, सुलेखा देवी, साधना सिंह और शोभा सिंह समेत अन्य नाम है।