झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में गुटका कंपनी रजनीगंधा की रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत में रजनीगंधा कंपनी की याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे रजनीगंधा कंपनी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल झारखंड सरकार ने राज्य में रजनीगंधा समेत अन्य 10 पान मसालों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विवेक कोहली और अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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