झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में बोकारो के चंदनक्यारी ब्लॉक में बिना एप्रोच रोड के ही पुल बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तीन सदस्य वाली कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने मामले में प्रार्थी और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कमीशन की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख आठ सितंबर निर्धारित की है। इससे पहले कमीशन की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद कोर्ट ने मौखिक कहा कि कुछ ब्रिज का कनेक्टिंग रोड पक्की सड़क के रूप में दिख रहा है, जबकि कुछ ब्रिज का अब कनेक्टिंग रोड कच्ची सड़क दिख रही है। इस पर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कोर्ट को बताया कि सभी ब्रिज को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। हो सकता है वर्ष 2012-13 में बनी ये सड़क थोड़ी टूट गई हो। इसकी मरम्मत कर दी जाएगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया गया कि कई ब्रिज का कनेक्टिंग रोड नहीं है, खेत में ही ब्रिज बना दिए गए हैं। पिछली सुनवाई में ब्रिज के स्थल जांच के लिए तीन अधिवक्ता की कमीशन बनाई थी, जिसे रिपोर्ट देने को कहा गया था। यह याचिका रवि कुमार वर्मा की ओर से दाखिल की गई है।