राजधानी रांची में सीवरेज और ड्रेनेज के कार्य को पूरा करने से जुड़े मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में राजधानी रांची में सीवरेज और ड्रेनेज के कार्य को पूर्ण करने की मांग को लेकर अरविंद सिंह देवल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से अद्यतन जवाब पेश करने को कहा है । अदालत में राज्य सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि दूसरे तीसरे और चौथे चरण के कार्य की प्रगति की क्या स्थिति है । कब प्रारंभ होगी और कैसे किया जाएगा । कब तक कार्य को पूरा किए जाने का योजना है ।
वही मामले की सुनवाई के दौरान प्रथम चरण के कार्य के बारे में रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि कार्य प्रगति पर है। बरसात के कारण अभी कठिनाई आ रही है जिसके कारण से कार्य नहीं हो रहा है । कुछ जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी एनओसी नहीं दिए जाने के कारण कार्य में विलंब हो रहा है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 67 प्रतिशत खर्च पूर्ण हो गया है। वही हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार इस योजना में अब किसी प्रकार की कोई राशि नहीं देगी। केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में पूर्व में राज्य सरकार को 60 करोड़ रुपए दिया गया था । लेकिन राज्य सरकार के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को नहीं दिया गया। इस योजना को वर्ष 2015 में ही बंद कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के तहत शहरी विकास के कार्य के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत राशि देना था और राज्य सरकार को 40 प्रतिशत की राशि खर्च करना था।