पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शादीशुदा व्यक्ति झूठ बोलकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में तमाड़ निवासी इंद्र देव लोहरा को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। अभियुक्त पर शादीशुदा होने के बावजूद शादी का झांसा देकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने एवं बाद में शादी से मुकरने का आरोप है। अभियुक्त ने पीड़िता को तमांड से रांची होते बेंगलुरु ले गया। जहां 12 दिनों तक उसके साथ रहा और जबरदस्ती करता रहा। घटना को लेकर 14 नवंबर 2021 को तमाड़ थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। स्थानीय पुलिस ने अभियुक्त को छह दिसंबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था।
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