पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन से जुड़े मामले में दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इन जिलों में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की गई। अदालत ने प्रार्थी को कहा है कि वह अगर चाहे तो सरकार की रिपोर्ट पर अपना जवाब दायर कर सकता है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 सितंबर निर्धारित की है। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त एवं एसपी को निर्देश दिया था कि वे माइंस जाकर अवैध माइनिंग करने वाले वाहनों की औचक निरीक्षण करें। साथ ही जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने इस संदर्भ में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। याचिका पंकज कुमार यादव ने दाखिल की है।
है मामला क्या :
यह मामला एक संचालक से माइनिंग चलाने के लिए माइनिंग विभाग के अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपए की मांग से जुड़ा है. मामले में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी की भूमिका बताई गई है, लेकिन उनके खिलाफ जो जांच हुई उसे बाद में बंद कर दिया गया था। प्रार्थी का कहना था पलामू सहित कुछ जिलों में अवैध माइनिंग में अरबों का पैसों का खेल चलता हैं, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। साथ ही सरकार के जो अधिकारी अवैध माइनिंग में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
हाईकोर्ट : पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन की रोकथाम से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, अगली सुनवाई 19 सितंबर को
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