मामला गैरमजरूआ जमीन खरीद बिक्री का
झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में गैरमजरूआ जमीन खरीद बिक्री मामले की जांच कराने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान रांची के जिला सब-रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि प्रतिवादियों की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए उन्हें किसने अधिकृत किया है। इस पर उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने रांची डीसी एवं जिला अवर निबंधक की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया है। कोर्ट ने राजस्व सचिव को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 12 सितंबर निर्धारित की है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की। प्रार्थी की ओर से पिछले सुनवाई में कोर्ट से कहा गया था कि मामले में वैभव मणि त्रिपाठी की ओर से शपथ पत्र दायर करना अनुचित है, क्योंकि वे हजारीबाग के जमीन घोटाला मामले में फंसे हैं। वैभव मणि त्रिपाठी की ओर से दायर शपथ पत्र में कहा गया था कि गैरमजरूआ जमीन खरीद बिक्री में मामले में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। नियम के अनुकूल कार्य हुए हैं।